
जनादेश टाइम्स- @ratnakartripathi-
- अब घर बैठे आवेदन कर सकते हैं पीएमएमवीवाई के लाभार्थी
कानपुर- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अब इसका लाभ लेना और आसान हो गया है। अब लाभार्थी द्वारा घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। डिजिटल इंडिया अभियान में इस योजना को भी शामिल किया गया है । अब योजना के लाभार्थी को खुद से अपना फॉर्म ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी जा रही है । इसके लिए लाभार्थी को www.Pmmvy-cas.nic.in पर लॉगिन करके आवेदन करना होगा । सीएमओ डॉ. अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि यदि कोई लाभार्थी ऑफलाइन आवेदन करना चाहता हैं तो वह पहले की तरह ब्लॉक स्तर पर सबंधित कार्यालय अथवा आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से आवेदन कर सकता है। सीएमओ ने योजना के लाभार्थियों से फर्जी फोन काल से सतर्क रहने की भी अपील की है। उन्होंने बताया कि कुछ जालसाज योजना के नाम पर फोन कर लाभार्थियों के बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी लेकर उनके साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास करते हैं।
ऐसे करें आवेदन
एसीएमओ व नोडल अधिकारी डॉ एके सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का फार्म भरने के लिए pmmvy_cas.nic.in पर जाकर वेनिफिसरी लॉगिन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फार्म डाउनलोड करने के विकल्पों के साथ अन्य विकल्प खुलकर सामने आ जाएंगे। इन विकल्पों को भरने के बाद अभ्यर्थी का फार्म सीधे उसके प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। वहां से वह फार्म का सत्यापन कराएंगे।
समस्या होने पर यहां करें संपर्क
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉ गज़ाला ने बताया कि अगर लाभार्थी को ऑनलाइन फार्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर उसे किसी तरह की सहायता चाहिए तो वह स्टेट हेल्पलाइन नंबर 7998799804 के साथ ही जिला स्तर की हेल्प लाइन में 9096210825 संपर्क कर सकता है।
मां का निजी अकाउंट ही होता है मान्य
पहली बार गर्भवती होने वाली महिला को योजना के तहत तीन किश्तों में 5000 रुपये की धनराशि दी जाती हैए चाहे प्रसव सरकारी या निजी अस्पताल में कराया हो। पंजीकरण के लिए माता-पिता का आधार कार्ड मां की बैंक पासबुक की फोटो कापी जरूरी है। मां का बैंक अकाउंट ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। निजी अकाउंट ही मान्य होगा। यदि बच्चे का जन्म हो चुका है तो मां और बच्चे दोनों के टीकाकरण का प्रामाणिक पर्चा होना जरूरी है। उन्होंने बताया पंजीकरण कराने के साथ ही गर्भवती को प्रथम किश्त के रूप में 1000 रुपये दिए जाते हैं। प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने पर गर्भावस्था के छह माह बाद दूसरी किश्त के रूप में 2000 रुपये और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किश्त के रूप में 2000 रुपये दिए जाते हैं। यह सभी भुगतान गर्भवती के बैंक खाते में ही किये जाते हैं।
ऐसे भरें ऑनलाइन फॉर्म
स्टेप 1: https://pmmvy-cas.nic.in पर जाएं और योजना सुविधा के (आंगनवाडी / अप्रूव्ड स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र) लॉग इन जानकारी का उपयोग कर पीएमएमवीवाई सॉफ्टवेयर में लॉग-इन करें
स्टेप 2: लाभार्थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म (जिसे एप्लीकेशन फॉर्म 1-ए भी कहा जाता है) के अनुसार जानकारी भरकर योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए ‘न्यू बेनिफिशियरी’ टैब पर क्लिक करें।
स्टेप 3: गर्भावस्था के 6 महीने के बाद, फिर से पीएमएमवीवाई -सीएएस सॉफ्टवेयर में लॉग इन करें और ‘दूसरी किस्त‘ टैब पर क्लिक करें और यूज़र मैनुअल में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए फॉर्म 1-बी भरें।
स्टेप 4: बच्चे के जन्म के बाद और सीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस-बी के टीकाकरण के पहले चरण को पूरा करने के बाद, पीएमएमवीवाई सीएएस सॉफ्टवेयर में लॉग-इन करें और ‘तीसरी किस्त‘ टैब पर क्लिक करें और फॉर्म 1 सी भरें।